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शिक्षक नियुक्ति: दोबारा नियोजन पर नहीं मिलेगा वरीयता का लाभ
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पटना. 16 दिसंबर से शुरू होने जा रहे शिक्षकों के नियोजन में पहले से नियोजित शिक्षक भी आवेदन तो कर सकेंगे, लेकिन उनकी यह पहली नियुक्ति मानी जायेगी. उन्हें वरीयता का लाभ नहीं मिलेगा.
वर्तमान में मानदेय के रूप में उन्हें जितनी राशि मिल रही है, वही उन्हें दी जायेगी. वरीयता के आधार पर नियोजित शिक्षकों का बढ़नेवाले वेतन का लाभ उन शिक्षकों को नहीं मिल सकेगा और उनका नया नियोजन होने के बाद नये शिक्षकों के समान वेतन बढ़ोतरी होगी.
शिक्षा मंत्री वृशिण पटेल पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि इस बार नियोजित शिक्षकों की सम्मानजनक वेतन बढ़ोतरी होगी और उन्हें अन्य सुविधाएं दी जायेंगी. साथ ही वरीयता के आधार पर शिक्षकों की राशि बढ़ायी जायेगी. जो शिक्षक 2007 में बहाल हुए होंगे, उनका 2013-14 में बहाल होने वाले शिक्षकों से ज्यादा राशि बढ़ायी जायेगी. 16 दिसंबर से शुरू होगी बहाली प्रक्रिया में अगर पहले से नियोजित शिक्षक आवेदन करते हैं, तो उन्हें इस लाभ से वंचित रहना पड़ सकता है.
नियुक्ति प्रक्रिया से पहले वैसी महिला नियोजित शिक्षक, जो एक जगह नौकरी छोड़ कर दूसरी जगह जाती हैं, उन्हें वहां की मेधा सूची के लिए ग्रेड प्वाइंट देने की भी बात हो रही थी, लेकिन इस बार नियुक्ति प्रक्रिया में इसका लाभ नहीं मिलेगा. शिक्षक नियोजन नियमावली में संशोधन नहीं किया गया है.
News Sabhar : Prabhat Khabar | Publish Date: Dec 1 2014 1:51AM | Updated Date: Dec 1 2014 1:51AM