व्हिप का उल्लंघन किया तो मांझी की होगी सदस्यता खत्म: चौधरी
Publish Date:Wed, 11 Mar 2015 09:13 AM (IST) | Updated Date:Wed, 11 Mar 2015 09:19 AM (IST)
व्हिप का उल्लंघन किया तो मांझी की होगी सदस्यता खत्म: चौधरी
राज्य ब्यूरो,पटना। विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी के मुताबिक असंबद्ध सदस्य जीतन राम मांझी अब भी सदन में जदयू के विधायक हैं। ऐसी स्थिति में उनपर जदयू द्वारा जारी व्हिप लागू होगा। व्हिप का उल्लंघन किए जाने संबंधित प्रमाण सहित शिकायत मिलने पर उनकी सदस्यता समाप्त हो सकती है।
चौधरी ने बुधवार से शुरू होने वाले सत्र के संबंध में संवाददाताओं से बात की। जदयू ने उन्हें भले ही पार्टी से निष्कासित कर दिया है, किन्तु सदन में तो उन्हें जदयू का ही सदस्य माना जाएगा। मांझी ने लिखकर नहीं दिया है कि वे जदयू के सदस्य नहीं हैं। ऐसा करने पर भी उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। इसका आधार संविधान की 10 वीं अनुसूची को माना गया है, जिसके तहत दो तिहाई सदस्य ही मूल पार्टी से अलग हो सकते हैं।
पार्टी किसी विधानसभा सदस्य को अपने दल से निष्कासित करती है तो सदन में उनको असंबद्ध अर्थात किसी दल से संबद्ध नहीं माना जाएगा। बावजूद उनपर उस पार्टी का व्हिप लागू होगा जिस पार्टी से चुनाव जीते हैं।
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Publish Date:Wed, 11 Mar 2015 09:13 AM (IST) | Updated Date:Wed, 11 Mar 2015 09:19 AM (IST)
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राज्य ब्यूरो,पटना। विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी के मुताबिक असंबद्ध सदस्य जीतन राम मांझी अब भी सदन में जदयू के विधायक हैं। ऐसी स्थिति में उनपर जदयू द्वारा जारी व्हिप लागू होगा। व्हिप का उल्लंघन किए जाने संबंधित प्रमाण सहित शिकायत मिलने पर उनकी सदस्यता समाप्त हो सकती है।
चौधरी ने बुधवार से शुरू होने वाले सत्र के संबंध में संवाददाताओं से बात की। जदयू ने उन्हें भले ही पार्टी से निष्कासित कर दिया है, किन्तु सदन में तो उन्हें जदयू का ही सदस्य माना जाएगा। मांझी ने लिखकर नहीं दिया है कि वे जदयू के सदस्य नहीं हैं। ऐसा करने पर भी उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। इसका आधार संविधान की 10 वीं अनुसूची को माना गया है, जिसके तहत दो तिहाई सदस्य ही मूल पार्टी से अलग हो सकते हैं।
पार्टी किसी विधानसभा सदस्य को अपने दल से निष्कासित करती है तो सदन में उनको असंबद्ध अर्थात किसी दल से संबद्ध नहीं माना जाएगा। बावजूद उनपर उस पार्टी का व्हिप लागू होगा जिस पार्टी से चुनाव जीते हैं।
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