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निप्र, मेसकौर(नवादा): पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर विगत 16 अगस्त को द्वितीय चरण शिक्षक नियोजन के अभ्यर्थियों द्वारा जमा किया गया प्रमाण पत्र सत्यापन के पश्चात ही नियोजन पत्र मिलेगा। नियोजन इकाई के अध्यक्ष प्रकाश चौहान ने बताया की अभ्यर्थियों द्वारा जमा किये गये शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों में से कई के प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र प्रथम दृष्टया फर्जी प्रतीत हो रहा है। ऐसे में बिना जांच के नियोजन पत्र देना उचित नहीं है। उन्होने बताया की जांच में फर्जी पाये जाने वाले अभ्यर्थियों पर प्राथमिकी भी दर्ज करायी जायेगी। बता दें कि द्वितीय चरण के शिक्षक अभ्यर्थी धनंजय कुमार पाण्डेय,नरेन्द्र कुमार पाण्डेय, दयानंद प्रसाद सिंह, अजीत प्रसाद सहित 34 अभ्यर्थियों ने पटना उच्च न्यायालय में सीडब्लूजेसी 11013/2011 के तहत नियोजन के लिये परिवाद दायर किया था। जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा आवेदकों के प्रमाण पत्र जांच के उपरांत नियोजन पत्र देने का आदेश नियोजन इकाई को दिया गया था। परन्तु उक्त आवेदकों द्वारा बिना जांच के ही नियोजन पत्र देने के लिये नियोजन इकाई पर दबाव दिया जा रहा है। क्योंकि जांच की बात किये जाने से फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी का दावा ठोकने वाले अभ्यर्थियों में पकड़े जाने का भय सता रहा है।
News Sabhaar : Jagran (23.8.13)
2 comments:
nitish ge agle chunab me aap na aa pagao ge ab .....
2 saal to pure hone ja rahe hai ab chunab ka intzar kar rahe ho kya.
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