STET / BETET / Shikshak Niyojan Bihar Teacher Recruitment / Plus 2 Shikshan Niyojan Recruitment
सीतामढ़ी, संवाददाता : विभागीय निर्देश के आलोक में जहां शिक्षक नियोजन इकाई ने दो शिक्षकों का नियोजन रद कर दिया हैं, वहीं जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार ने आवेदक के पक्ष में फैसला सुनाया हैं। प्राधिकार के फैसले के बाद शिक्षक अभ्यर्थियों के फिर से नियोजन के लिए विभागीय कसरत शुरू हो गयी हैं। पुन: नियोजन को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने विभाग को मार्गदर्शन के लिए पत्र भेजा हैं।
क्या हैं? मामला
प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई परसौनी ने वर्ष 2006 में प्रखंड शिक्षक के पद पर राजीव कुमार को मध्य विद्यालय बेनीपुर व कंतलाल बैठा को मध्य विद्यालय कठौर गोट के लिए नियोजन पत्र निर्गत कर दिया। नियोजन पत्र के अलोक में दोनों शिक्षक अभ्यर्थियों ने 11 दिसम्बर 2006 को अपने-अपने विद्यालयों में योगदान कर कार्य शुरू कर दिया। दोनों अभ्यर्थियों का बीएड डिग्री भारतीय शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जारी किया गया था। योगदान के बाद तेरह वैसे संस्थानों की सूची जारी की गई, जिसे शिक्षक नियुक्ति में शामिल नहीं किया जाना था। प्रधान सचिव के पत्रांक 998 दिनांक 5 अगस्त 2010 द्वारा जारी सूची में भारतीय शिक्षा परिषद लखनऊ द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण डिग्री भी शामिल था। विभागीय निर्देश के आलोक में नियोजन इकाई ने उक्त दोंनो शिक्षकों का नियोजन रद कर दिया। मामला जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार पहुंचा।
प्राधिकार ने अपने पत्रांक 17 दिनांक 26 फरवरी 2013 में बताया है कि उच्च न्यायालय पटना ने सीडब्ल्यूजेसी नं.14813 2006 में पारित आदेश दिनांक 31 मई 2007 में भारतीय शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ को मान्य संस्थान माना हैं। उक्त आवेदक को नियोजन का आदेश दिया हैं। इसके अलावे विभिन्न जनपदों में इसी संस्थान से प्रदत्त प्रमाण पत्र पर शिक्षक नियुक्त हुए हैं। अत: भारतीय शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ को मान्य संस्था मानते हुए उपरोक्त दोनों आवेदकों के नियोजन रद करने संबंधी आदेश को निरस्त करते हुए उन्हें पुन: नियोजित करने का आदेश दिया जाए। प्राधिकार के आदेश पर पूछे जाने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी कुमार सहजानंद ने बताया कि इस संबंध में विभाग से मार्गदर्शन मांगा गया हैं। दोनो शिक्षक अभ्यर्थियों को पुन : नियोजित नहीं किया जा सका हैं
News Sabhaar : Jagran (16.7.13)